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जर्बदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से पीडिता हुई गर्भवती आरोपी द्वारा पीडिता का कराया गर्भपात आरोपी व उसका पिता पीडित पक्ष को दे रहा था धमकी।



नाम आरोपी -  1. बलराम साहू पिता रमेश कुमार साहू उम्र 25 वर्ष निवासी मुढीपार सम्बलपुरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

                    2. रमेश कुमार साहू पिता अजीत राम साहू उम्र 46 वर्ष निवासी मुढीपार थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर/बिल्हा  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी बलराम साहू पीडिता के साथ जर्बदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था जिस पर पीडिता गर्भवती हो गयी थी। आरोपी द्वारा पीडिता का आर्बोशन का टेबलेट खिलाकर गर्भपात कराया था तथा अपने पिता के साथ पीडिता के घर आकर परिजन को जान से मारने की धमकी दिये थे जिस पर अपराध पंजीबध्द कर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी बलराम साहू व रमेश कुमार साहू को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर अपराध घटित कराना पाये जाने पर दोनो आरोपियों को गिरफतार कर दिनांक 04.05.2026 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। 

   प्रकरण की उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उनि जी.एल.चन्द्राकर, प्र.आर. 102 अमर चन्द्रा, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।

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