अकलतरा, जांजगीर-चांपा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 09.05.2026, दिन शनिवार को तालुका न्यायालय अकलतरा परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
आयोजन का विवरण:
- समय: प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
- स्थान: तालुका न्यायालय परिसर, अकलतरा
- अध्यक्षता: श्रीमती शिवानी सिंह अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अकलतरा
निपटाए गए प्रकरण:
आज की लोक अदालत में निम्न प्रकृति के प्रकरण रखे गए:
1. ट्रैफिक ई-चालान: प्रकरणों में जुर्माना माफ/कम कर समझौता
2. बैंक रिकवरी व बिजली बिल: मामलों में ब्याज/पेनल्टी में छूट
3. राजस्व मामले: नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरण
4. वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले
5. लघु शमनीय फौजदारी व प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों सफलता पूर्वक समझौता कराया गया।
अधिकारी का कथन:
इस अवसर पर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति ने कहा, "लोक अदालत आम आदमी को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने का सशक्त माध्यम है। इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है, क्योंकि निर्णय आपसी सहमति से होता है और इसका कोई अपील नहीं होती।"
विशेष उपस्थिति: इस दौरान न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, राजस्व अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि, विद्युत विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग एवं बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे। पैनल लॉयर्स एवं पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ने पक्षकारों को विधिक सहायता प्रदान की।
लोक अदालत के प्रमुख लाभ:
1. कोर्ट फीस नहीं लगती, पूर्व में जमा कोर्ट फीस वापस मिल जाती है
2. मामला अंतिम रूप से खत्म होता है, अपील नहीं हो सकती
3. समय व धन दोनों की बचत
तालुका विधिक सेवा समिति अकलतरा ने सभी पक्षकारों एवं विभागों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।


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