बिलासपुर/बिल्हा–मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी महेश शर्मा पिता स्व. किशोरी लाल शर्मा उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 12 बिल्हा का दिनांक 17.06.2026 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 16.06.2026 के दोपहर 03.00 बजे ग्राम पंचायत दुर्गडीह के सत्या उर्फ सत्यप्रकाश घृतलहरे, उसका भाई दिलेश घृतलहरे व गांव के सोना कोसले, नारायण रात्रे, सुनील अनंत व अन्य साथियों के साथ मिलकर क्रेशर मे चलने वाले ट्रक चालको से शराब पीने के लिये अवैध रूप से पैसो की मांग कर ट्रक डाईवर पुन्नू यादव व मोनू राजपाल के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुये के्रशर मालिको को बोल देना जब तक पैसा नही देगे तब तक गाडी नही जाने देगे बोलते हुये अवैध रूप से ग्राम पंचायत के सामने टेंट लगाकर आने जाने वाले वाहनों को रोककर रॉयल्टी चेक कर रहा था और शासन प्रशासन मेरा कुछ नही बिगाड सकते, क्रेशर मे लगे वाहनो को रायल्टी देना पडेगा प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर घटना की गम्भीरता को देखते हुये बिलासपुर रजनेश सिंह (आईपीएस )को हालत से अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा नुपुर उपाध्याय से दिशा निर्देशा प्राप्त कर टीम गठित कर सत्यप्रकाश उर्फ सत्या उर्फ प्रदीप घृतलहरे की पतासाजी कर मुखबीर सूचना पर सिरगिट्टी क्षेत्र मे घेराबंदी कर सत्यप्रकाश उर्फ सत्या उर्फ प्रदीप घृतलहरे को पकडकर थाना लाकर पूछताछ किया जो अपने साथियों के साथ अवैध उगाही कर मारपीट करना स्वीकार किया। प्रकरण के आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 18.06.2026 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण की अन्य आरोपीयों की पतासाजी की जा रही है।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, पीएसआई करन राज बघेल, आकाश बंजारे, प्रीति पैकरा, प्र.आर. 102 अमर चन्द्रा, प्र.आर. 786 अनिल बंजारे, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।

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